कोरोना के चलते के रंग में भंग, इन राज्यों में सार्वजनिक होली मनाने पर लगा बैन, जानिए क्या है गाइडलाइंस

नई दिल्ली। एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों की ढिलाई के चलते देश में दोबारा से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है और इसी वजह से होली के रंग में भंग पड़ गया है और कई राज्य सरकारों ने अपने यहां होली को सार्वजनिक रूप से मनाने पर बैन लगा दिया है और त्योहार के मद्देनजर गाइडलाइन भी जारी की है, जिनका सख्ती से पालन करना हर किसी के बहुत जरूरी है। चलिए एक नजर डालते हैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस पर... इन राज्यों में लगा बैन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा है। यहां तक कि होलिकादहन के कार्यक्रम पर भी रोक लग गई है। महाराष्ट्र में भी होली के पब्लिक पेस प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई में बीएमसी ने होली कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया है। बीएमसी ने रंगपंचमी कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। यह पढ़ें: Mumbai: मॉल में बने सनराइज अस्पताल में लगी आग, 10 लोगों की मौत, 76 कोरोना मरीज थे भर्ती ओडिशा में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगा रोक पंजाब, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी होली सार्वजनिक रूप से मनाई नहीं जाएगी। गुजरात के होली के सभी बड़े और सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक। गुजरात में होलिका दहन के कार्यक्रम में कुछ ही लोगों के शामिल होने की अनुमति है। ओडिशा में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगा रोक। क्या है गाइडलाइंस जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज्यादा है, वहां से होली मनाने यूपी आ रहे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। सभी यात्रियों का दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल पर आरटी पीसीआर टेस्ट होगा। होली का कार्यक्रम घर के अंदर मनाएं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। गले मिलने और हाथ मिलाने से बचे सैनेटाइजर्स का प्रयोग जरूर करें। गले मिलने और हाथ मिलाने से बचे। 60 साल से ज्यादा के व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चे होली पर घर से बाहर निकलने को बचे। पब्लिक गैदरिंग पर पाबंदी। बाजारों में भीड़ नहीं होनी चाहिए।
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